सुकना घोटाले में कोर्ट मार्शल का आदेश
३० जनवरी २०१०लेफ़्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश सेना में सचिव हैं और तीन दिन बाद रिटायर होने वाले हैं. रिटायर होने के बाद भी उन पर यह कार्रवाई जारी रहेगी. यह पहला मामला है जिसमें एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है.
सैन्य सूत्रों ने जानकारी दी कि "सैन्य प्रमुख ने सैन्य सचिव लेफ़्टिनेंट जनरल प्रकाश के ख़िलाफ़ सुकना ज़मीन घोटाले के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है. यह आदेश उन्होंने रक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद दिया है."
बुधवार को रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सैन्य प्रमुख को इस बारे में आदेश दिए थे. यह पहली बार हुआ है कि कोर्ट मार्शल के मामले में रक्षामंत्री ने सीधे दख़ल दिया है.
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी ज़िले के सुकना ज़मीन घोटाले में सेना ने प्रकाश के अलावा दो और अफसरों को भी आरोपी बताया है. आरोप यह है कि इन अफसरों ने एक निजी संस्था को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना मिलिट्री स्टेशन के नज़दीक स्कूल खोलने के लिए एनओसी जारी किया था. संस्था ने दावा किया था कि वह अजमेर के मशहूर मायो स्कूल से जुड़े हुए हैं, जबकि सच्चाई यह नहीं थी. घोटाले का पता तब चला जब 70 एकड़ ज़मीन नियम कायदों को ताक पर रखकर हस्तानांतरित कर दी गई.
रिपोर्ट: एजेंसियां/आभा मोंढे
संपादन: ओ सिंह