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अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम

२६ जून २०२४

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की हिरासत से जमानत की कोशिश ही कर रहे थे कि सीबीआई ने उन्हें अदालत के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया. केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं.

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अप्रैल 2023 में गुवाहाटी में एक रैली में भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल
सीबीआई की चार्जशीट में अभी तक केजरीवाल का नाम आरोपियों की सूची में नहीं थातस्वीर: BIJU BORO/AFP/Getty Images

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई ने केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के समय केजरीवाल दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित निचली अदालत में थे.

सीबीआई ने अदालत में केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अर्जी दी थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश गया. वहां एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालत से उन्हें पांच दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति मांगी.

क्या है सीबीआई का केस

नई आबकारी नीति को नवंबर 2021 में लाया गया था. जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नई आबकारी नीति पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने नीति में अनियमितताओं का दावा किया.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दिल्ली में एक रोडशो करते अरविंद केजरीवाल
लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थीतस्वीर: Anushree Fadnavis/REUTERS

इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई से पूरे मामले की जांच करने का अनुरोध किया. सीबीआई ने अगस्त 2022 में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आबकारी नीति में धन शोधन (मनी लॉन्डरिंग) के आरोपों की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई इसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की. सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2022 में ही भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन उसने केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया था.

जांच की शुरुआत तो सीबीआई ने की, लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार पहले ईडी ने किया. बल्कि अगस्त 2022 में केजरीवाल इस मामले में बतौर गवाह सीबीआई के सामने पेश हुए थे और उनसे नौ घंटों तक पूछताछ की गई थी. 

फंसते जा रहे हैं केजरीवाल

26 जून को केजरीवाल के वकील ने अदालत में यह सवाल उठाया कि उस समय वह गवाह थे और आज अचानक आरोपी कैसे बना दिए. इसपर सीबीआई ने कहा कि उसे किसी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ हिरासत के लिए अदालत की अनुमति की जरूरत है.

ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और वह तब से तिहाड़ जेल में हैं. सीबीआई उनसे वहीं पूछताछ करेगी. बीच में लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन चुनावों के बाद उन्हें जेल लौटना पड़ा.

कुछ ही दिनों पहले निचली अदालत ने ईडी को पक्षपाती बताते हुए केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन ईडी ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी और उच्च न्यायालय ने जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी.

इस बीच केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन तब तक सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ अपनी अर्जी वापस ले ली है.